हैडलाइन

ओला-उबर के किराए पर फैसला ले महाराष्ट्र सरकार: हाई कोर्ट

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह ऐप आधारित ओला-उबर टैक्सियों का किराया तय करने वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आठ हफ्ते के भीतर फैसला करे। इस संबंध में राज्य सरकार ने 2016 में समिति गठित की थी, जिसने 2017 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी। ऐप आधारित टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों का न्यूनतम और अधिकतम किराया तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में चार सदस्यीय एक समिति का गठन किया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी.सी.खटुआ को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 

न्यायाधीश बी.पी. धर्माधिकारी और रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ ने बुधवार को गौर किया कि यह मामला तब से लंबित पड़ा है। अदालत ने कहा कि ‘हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह आठ हफ्ते के भीतर इस रपट पर कोई उपयुक्त निर्णय करे।’



Most Popular News of this Week

मुंबईच्या महापौर रितू तावडे...

गोरेगाव (पश्चिम) येथील मृणाल गोरे उड्डाण पुलाच्या राम मंदिर मार्ग ते रिलीफ...

धमक्यांना न घाबरता जनतेची...

धमक्यांना न घाबरता जनतेची सेवा सुरूच राहणार; पोलिस आणि महानगरपालिका...

चेंबूरमध्ये ‘तुंबाडची...

सध्या राज्यभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांची मने जिंकणाऱ्या मराठी...

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने रचा...

भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी Adani Green Energy Limited (AGEL) ने गुजरात के खवड़ा में...

मुंबईकरांनी पाण्याचा...

मुंबई महानगरात १० टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली असून, तिची अंमलबजावणी...

नालेसफाईच्या नावावर...

पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाई शंभर टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा मुंबई...