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1976 में लगा रेप का आरोप, 42 साल बाद हुआ बरी

मुंबई, सेशंस कोर्ट के समक्ष संभवतः सबसे पुराने लंबित मामलों में से एक मामले में मुंबई के एक दर्जी को हाल ही में 42 साल पुराने बलात्कार के आरोप से बरी किया गया। लाल मोहम्मद अजगरल्ली पर 1976 में अपनी एक नाबालिग रिश्तेदार का अपहरण और बलात्कार का आरोप था। सीवरी के एक सेशन कोर्ट ने जब यह पाया कि कथित पीड़िता खुद ही आरोपी के साथ भागी थी और दोनों में जबरन यौन संबंध नहीं बना था तो कोर्ट ने उसे राहत दी। कोर्ट ने कहा, 'हालांकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता का हाइमेन क्षतिग्रस्त था लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने बलात्कार किया था। सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए किसी तरह का अपराध सामने नहीं आया है। ऐसे में यह बिल्कुल ठीक है कि आरोपी को बरी कर दिया जाए।' 

'आरोपी ने लड़की से शादी की इच्छा जाहिर की थी' 

लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने लड़की से शादी की इच्छा जाहिर की थी। उसकी मां ने दावा किया था कि लड़की ने किसी और के साथ संबंध होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मां को कथित तौर पर 5 अप्रैल 1976 को पता लगा कि आरोपी और लड़की भाग गए हैं। वहीं लड़की ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि आरोपी के साथ वह रिलेशनशिप में थी और मां से परेशान होकर वे दोनों दिल्ली चले गए थे। 



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