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मालेगांव ब्लास्टः NIA ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया इनकार

मुंबई, मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस में लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बुधवार को उनकी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंनें मांग की थी कि एनआईए कोर्ट की ट्रायल कोर्ट में चल रही मालेगांव बम धमाके केस की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट पुरोहित की इसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करने के साथ ही इस मामले की सुनवाई अगले दो हफ्तों तक टाल दी है। फिलहाल अब दो हफ्ते बाद इस मामले की आगे सुनवाई की जाएगी। 

पहले भी कोर्ट ने दिया है झटका 

कर्नल पुरोहित की ओर से एनआईए की विशेष अदालत से अपील की गई थी कि उनके मामले की सुनवाई गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत न की जाए। इस मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत सुनवाई सही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित की आरोप तय करने पर स्टे की मांग खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मालेगांव ब्लास्ट मामले की एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अपनी इस अर्जी को ट्रायल कोर्ट में ही दाखिल करें। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट कर्नल पुरोहित एवं अन्य की यह याचिका पहले ही खारिज कर चुका था।

जमानत पर बाहर हैं कर्नल पुरोहित 

बता दें कि कर्नल पुरोहित को बीते साल मालेगांव ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जमानत दी थी। पुरोहित ने शीर्ष अदालत में कहा था कि साजिश के तहत फंसाया गया है। पुरोहित ने एटीएस पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। एनआईए और सरकार के वकीलों ने कहा था कि कर्नल पुरोहित इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और उन्हें जमानत नहीं दी जाए। 

यह है मालेगांव ब्लास्ट मामला 

बता दें कि उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकल पर बंधे विस्फोटक सामग्री में ब्लास्ट से 7 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुरोहित के अलावा मामले में अन्य आरोपियों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं। 



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