हैडलाइन

नाबालिग से चलवाई बाइक तो नए कानून से हुआ 42,500 रुपए का चालान

ओडिशा के भद्रक जिले में एक नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत एक मोटरसाइकिल मालिक पर 42,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि नाबालिग भद्रक जिले के भंडारीपोखरी ब्लॉक के नुआपोखरी गांव का निवासी है। जिले के  आपोखरी इलाके के दोपहिया वाहन चालक नारायण बेहरा के खिलाफ 42,500 रुपये का चालान जारी किया गया है। सूत्रों ने कहा कि जब भद्रक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों ने गुरुवार को मोटरसाइकिल को रोका, तब नाबालिग बालक दो अन्य व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसके बाद नाबालिग और वाहन मालिक के खिलाफ चालन किया गया।
ऐसे हुआ 42500 रुपए का चालान-
चालन में 500 का जुर्माना सामान्य अपराध,
5 हजार का जुर्माना बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने को लेकर,
5 हजार का जुर्माना बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति देने को लेकर,
5 हजार का जुर्माना यातायात नियमों की अनदेखी करने को लेकर,
एक हजार रुपये का जुर्माना तीन सवारी बैठाने को लेकर,
एक हजार का जुर्माना बिना हेलमेट के वाहन चलाने को लेकर और
25 हजार का जुर्माना नाबलिग द्वारा अपराध करने को लेकर ठोका गया है।
हालांकि, राज्य परिवाहन प्राधिकरण ने ट्विटर पर कहा, “वाहन के मालिक/वाहन चला रहे नाबालिग के परिजनों को 25 हजार का जुर्माना होगा और लड़के को 25 साल होने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।


Most Popular News of this Week

वर्ल्ड योगासन चॅम्पियनशिप...

'पहिल्या वर्ल्ड योगासन चॅम्पियनशिप २०२६' मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याच्या...

राहुल शेवाळे यांच्या...

शिवसेना झोपडपट्टी महासंघाच्या वतीने इयत्ता KG, Sr. KG व इयत्ता पहिलीमध्ये...

पिण्याच्या पाण्याच्या...

'अल नि‍नो'मुळे पावसाने ओढ दिल्‍याने आणि मुंबई महानगराला पाणीपुरवठा...

शाळेच्या पहिल्या दिवशी...

जिल्हा परिषद शाळांच्या नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी आयोजित...

दिव्यांगांच्या सर्वांगीण...

जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी आणि...

जय पवार यांची मान्सूनच्या...

महाराष्ट्रात पावसाच्या आगमनास होत असलेल्या विलंबाची सद्यस्थिती आणि...