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एक राशन कार्ड पर बदलते थे कई जमानतदारों के नाम

मुंबई, किसी आरोपी को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से तभी रिहा किया जाता है, जब कोई जमानतदार उसके लिए जमानत दे। जमानत देने के लिए जमानतदार से जो दस्तावेज मांगे जाते हैं, उनमें उसके राशन कार्ड की मूल प्रति भी होती है। मगर फर्जी जमानतदारों के केस में रैकेट से जुड़े लोगों ने इस राशन कार्ड में ही फर्जीवाड़ा किया। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के अनुसार, जब राशन कार्ड की मूल प्रति कोर्ट को दिखाई जाती है, तो उसमें आखिरी पेज पर मराठी में जमानतदार और आरोपी के नाम के साथ उनसे जुड़ी जानकारियां लिखी जाती हैं। उस जानकारी के नीचे फिर कोर्ट की मोहर और जुडिशल क्लर्क के सिग्नेचर होते हैं। इस राशन कार्ड की फोटोकॉपी रखने के बाद मूल राशन कार्ड को जमानतदार को लौटा दिया जाता है। 

मगर इस रैकेट से जुड़े आरोपी किसी एक को जमानत दिलवाने के बाद राशन कार्ड के उस पेज को फाड़कर उसमें एक नया पेज चिपका देते थे। उसमें नए आरोपी का नाम और उसके साथ जमानतदार का नाम फिर से लिखा जाता था। उसके बाद उस पेज पर नए सिग्नेचर कर उसके नीचे कोर्ट के नाम बनी फर्जी मोहर का ठप्पा मार दिया जाता था। बाद में इस राशन कार्ड को उस कोर्ट को दिखा दिया जाता था, जहां से नए आरोपी को जमानत मिलनी होती थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी का कहना है कि कई राशन कार्ड अमूमन बहुत पुराने होते हैं और कुछ-कुछ तो बहुत मुड़े भी होते हैं। इसीलिए कई बार कोर्ट से जुड़े क्लर्क यह पकड़ ही नहीं पाते कि राशन कार्ड के मूल पेज को फाड़कर उसमें नया पेज चिपकाया गया है। 

इस केस में पहले आठ आरोपी गिरफ्तार हुए थे। केस के जांच अधिकारी अश्वनाथ खेडेकर ने एनबीटी से कहा कि बाद में चार नई गिरफ्तारियां हुईं हैं। इनमें से तीन आरोपियों को कोर्ट ने 12 नवंबर तक क्राइम ब्रांच कस्टडी में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक को विक्रोली कोर्ट ने इसी तरह के केस में एक महीने पहले गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों में एक एजेंट भी है, जो मुंबई और महाराष्ट्र की अलग-अलग अदालतों में घूमता रहता था । उसका काम था यह पता लगाना कि किस कोर्ट में कौन से आरोपी को जमानत मिली? उसके बाद वह यह जानकारी निकालता था कि ऐसे आरोपियों को स्योरिटी देने वाला कोई है भी या नहीं। बाद में वह आरोपी से वाया-वाया संपर्क करता था और फिर उससे जमानतदार दिलाने का मोटा सौदा करता था। 



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